मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक को अवैध घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही अदालत से अपील की गई है कि इस बारे में वह बकायदा निर्देश जारी करे। याचिका में कहा गया है कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
बता दें कि ऐसी ही एक याचिका पर अगस्त 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं को मुंबई स्थित मशहूर हाजी अली दरगाह की मजार तक जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध संविधान में दिए गए उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है। हालांकि, हाईकोर्ट के इस फैसले को दरगाह ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद पहली बार महिलाओं ने मशहूर हाजी अली दरगाह के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश किया था।
गौरतलब है कि महिलाओं के पक्ष में कई फैसलों के आने के बाद अब मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मस्जिद में नमाज पढ़ने देने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केरल में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश के लिए हिंदू महासभा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल ही केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में भी सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे चुका है। हालांकि, दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से राज्य में इस आदेश का विरोध जारी है।