Sheena Bora Murder Case: शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी को नहीं मिली जमानत
Sheena Bora Murder Case बांबे हाई कोर्ट ने सौतेली बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
मुंबई, प्रेट्र। Sheena Bora Murder Case बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सौतेली बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को बुधवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया। हालांकि, अदालत ने पुलिस सुरक्षा में इलाज की इजाजत जरूर दे दी। गौरतलब है कि मुखर्जी (Peter Mukerjea) की एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ओपन बाइपास सर्जरी हुई है।
जस्टिस रियाज चागला की अवकाश पीठ ने मुखर्जी को सर्जरी के बाद के इलाज और फिजियोथेरेपी के लिए एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा, 'एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ने आवेदक को 26 सत्रों में थेरेपी की सलाह दी है। इसके लिए उसे पुलिस सुरक्षा में अस्पताल ले जाया जाएगा।' मुखर्जी ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी।
गौरतलब है कि शीना बोरा (Sheena Bora) पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी के पहले पति की बेटी थी। वह इंद्राणी (Indrani Mukerjea) के साथ रहती थी। शीना को इंद्राणी अपनी छोटी बहन बताती थी। शीना बोरा की हत्या के आरोप में वर्ष 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया था।
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