बिना Helmet के लोग चालान कटने के डर से बाइक को पैदल ही ले जाने लगे, देखें Viral Video
नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद एक बाद तो साफ है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन कर ही होगा और देखा जाए तो यह आपकी सेफ्टी के लिए ही है।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में ट्रैफिक रूल्स का सब ध्यान रखे और इसका पालन करे, इसके लिए नया Motor Vehicles Act लागू किया गया है। इसके तहत किसी भी ट्रैफिक रूल को तोड़ने के लिए चालान की राशि काफी बढ़ा दी गई है। 1 सितंबर से भारत में लागू हुए इस Act के बाद कई जगह भारी चालान भी काटे गए। चालान की राशि इतनी बढ़ा दी गई कि बुधवार को गुरुग्राम के एक ट्रैक्टर चालक का 59,000 रुपये का चालान काट दिय़ा। इस नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद एक बाद तो साफ है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन कर ही होगा और देखा जाए तो यह आपकी सेफ्टी के लिए ही है।
हालांकि, लोग इसे गंभीरता से लेंगे भी, लेकिन इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद य़ह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में हर किसी चीज का जुगाड़ मौजूद है। यह एक पुराना वीडियो है, जिसे IPS अधिकारी द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया। यह वीडियो लोगों को पुलिस से बचने की सीख दे रहा है, लेकिन यह गलत है। ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी है।
IPS पंकज नैन ने मंगलवार को एक वीडियो साझा की। वीडियो में लिखा हुआ है, ' बिना हेलमेट गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है, लेकिन ऐसे चलना तो नहीं है'। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग पैदल ही बाइक को लेकर जा रहे हैं। पुलिस आगे खड़ी है, लेकिन जब बाइक को कोई बैठकर चला ही नहीं रहा तो क्या ही हेलमेट की जरूरत और क्या ही चालान कटने का डर। इसलिए वीडियो में लोग काफी तादाद में ऐसा कर रहे हैं।
This is hilarious.
Innovative ways to avoid traffic challans
☺️☺️
Pls follow traffic rules to avoid such situations #MotorVehiclesAct2019 pic.twitter.com/hh7c1jWC80
— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) September 3, 2019
बता दें कि अधिकारी द्वारा साझा की गई इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। एक यूजर ने लिखा, 'बहुत बढ़िया सर आपने हर किसी को एक आइडिया दिया है कि कैसे चालान से बचा जाए'।
Good Sir,
You have given everybody an idea how to avoid Challan 😜
— Saurabh🇮🇳 (@SaurabhW83) September 3, 2019
🤣🤣🤣
— IG Traffic Haryana (@IGtraffic_hry) September 3, 2019
पिछले हफ्ते, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि मोटर वाहन (संशोधन अधिनियम) 2019 के प्रावधान 1 सितंबर से लागू होंगे। यातायात नियमों के उल्लंघन से नए संशोधनों के अनुसार दंड की मात्रा बढ़ जाएगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाने का जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।