पानी की बोतल अधिक दाम पर बेचने पर लगाया जुर्माना
पानी की बोतल का अतिरिक्त मूल्य लौटाने के अलावा मानसिक पीड़ा के एवज में 3 हजार और मुकदमे का खर्च 2 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश सुनाया गया।
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। उपभोक्ता फोरम ने महज 20 रपए मूल्य की पानी की बोतल अधिक दाम पर बेचे जाने के रवैये को सेवा में कमी के दायरे में लिया। इसी के साथ सिटीन होटल एंड रेस्टारेंट सिविल लाइंस जबलपुर पर जुर्माना लगा दिया। इसके तहत पानी की बोतल का अतिरिक्त मूल्य लौटाने के अलावा मानसिक पीड़ा के एवज में 3 हजार रुपए और मुकदमे का खर्च 2 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश सुना दिया गया।
जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2 के अध्यक्ष केके त्रिपाठी, सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की न्यायपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक प्रगति नगर तिलहरी जबलपुर निवासी सिराजुद्दीन की ओर से अधिवक्ता परिमल चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जनवरी 2018 में आवेदक सिटीन होटल एंड रेस्टारेंट सिविल लाइंस में अपने मित्रों के साथ रात्रि भोजन करने पहुंचा था।
वहां खाने के ऑर्डर के साथ पानी की बोतल भी ऑर्डर की। बिल में पानी की बोतल की कीमत 30 रुपए वसूली गई, जबकि बोतल पर एमआरपी 20 रुपए अंकित था। कुछ देर बाद एक और पानी की बोतल ऑर्डर की गई, इस बार उसका मूल्य 35 रुपए वसूला गया। आवेदक का आरोप है कि सिटीन होटल एंड रेस्टारेंट सिविल लाइंस ने उससे अधिक रुपए वसूल किए। लिहाजा, सेवा में कमी के इस रवैये पर जुर्माना लगाया जाए।
फोरम के समक्ष 4 जनवरी 2018 को केस दायर किया गया था, जिस पर अक्टूबर 2018 में फैसला आ गया। इससे पूर्व अधिवक्ता के जरिए सिटीन होटल एंड रेस्टारेंट सिविल लाइन्स को लीगल नोटिस भी भेजा गया था। जिसे गंभीरता से न लेने पर कानूनी कार्रवाई की गई।