पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ी
जो लोग अब तक आधार को पैन से नहीं जोड़ पाए थे वे अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन (PAN) और आधार लिंकिंग की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। जो लोग अब तक आधार को पैन से नहीं जोड़ पाए थे, वे अब 31 मार्च 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी।
यह 8वीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।
बता दें कि इसके पहले आयकर विभाग ने शुक्रवार को रिमाइंडर भेजकर 31 दिसंबर, 2019 तक आधार को पैन से लिंक करने का निर्देश दिया था। उसने अपने रिमाइंडर में इस बात का भी जिक्र किया था कि जो लोग पैन को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक नहीं करवाते हैं, उनका पैन कार्ड जनवरी 2020 से अवैध और संचालन से बाहर हो जायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पायेंगे।
दरअसल, सीबीडीटी ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी. सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उपधारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 की गयी है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।