एफसीआइ के एक लाख कर्मियों को मिलेगी कोरोना बीमा सुरक्षा, जानें किसको कितना मिलेगा बीमा
कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में सक्रिय सहयोग कर रहे एफसीआइ कर्मचारियों को सरकार जीवन सुरक्षा बीमा देगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति में सक्रिय सहयोग कर रहे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के कर्मचारियों को सरकार जीवन सुरक्षा बीमा देगी। एफसीआइ के एक लाख से अधिक कर्मचारी देशभर में अनाज की आपूर्ति कराने में रात-दिन लगे हुए हैं। इन्हें 10 लाख से लेकर 35 लाख रुपये तक की कोरोना बीमा सुरक्षा दी जाएगी।
अनुबंध पर रखे गए श्रमिकों समेत सभी कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ
एफसीआइ में कुल 1.09 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इनमें श्रमिकों की संख्या 80 हजार है। इससे पहले तक इन्हें किसी तरह की जीवन बीमा सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। जबकि बाकी कर्मचारियों को आतंकवादी हमले अथवा प्राकृतिक आपदा में मौत हो जाने पर जीवन बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन कोरोना की महामारी के खतरे को देखते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा देने का फैसला किया है।
कोविड-19 के प्रकोप में एफसीआइ के श्रमिकों और कर्मचारियों की भूमिका बढ़ी
कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद एफसीआइ के कर्मचारी दिनरात रेलवे रैक और ट्रकों पर लदान करने और उतारने में जुटे हुए है। रबी खरीद सीजन भी चालू हो गया है, जिसमें जल्द ही मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। सीमित समय में अत्यधिक मात्रा में होने वाली गेहूं खरीद के स्टॉक का भंडारण बहुत जरूरी होगा। इसमें एफसीआइ के श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है।
मंत्री ने की मजदूरों की मेहनत की प्रशंसा
केंद्रीय उपभोक्ता व खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जोर देकर कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों को भी इस जीवन बीमा का लाभ दिया जाएगा। पासवान ने कहा कि कांट्रैक्ट मजदूरों ने अपनी मेहनत का शानदार प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन के दौरान अब तक 750 रेल रैक्स में लगभग 21 लाख टन अनाज का लदान किया है।
देशभर में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए चौबीस घंटे लगे हुए हैं ये श्रमिक योद्धा
कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देशभर में खाद्यान्न आपूर्ति में चौबीस घंटे लगे इन श्रमिक योद्धाओं को कोविड-19 से मौत होने पर जीवन बीमा सुरक्षा कवच देने का फैसला किया गया है। पासवान ने कहा है कि 24 अप्रैल से अगले छह महीने तक ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से एफसीआइ के श्रमिकों की मौत होने पर 15 लाख और कांट्रैक्ट श्रमिकों को 10 लाख का सुरक्षा बीमा होगा। जबकि एफसीआइ के अन्य कर्मचारियों को 25 से 35 लाख रुपये तक का जीवन सुरक्षा बीमा दिया जाएगा।