असम: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू होगा ऑड-ईवन का नियम
असम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक सेवाओं वाहनों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा।
दिसपुर, एएनआइ। असम में कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक सेवा वाहनों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। गुवाहाटी पुलिस आयुक्त ने शुक्रवार इसकी जानकारी दी। आयुक्त ने बताया कि इसके लिए उन्होंने राज्य में ऑड-ईवन नियम को लागू करने का फैसला लिया है। सभी आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों पर ऑड-ईवन नियम लागू होगा। यह नियम आज से लागू हो गया है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए आज पंजीकरण संख्या वाले वाहनों में सम नंबर की गाड़ी को आने-जाने की अनुमति दी गई है कल विषम संख्या वाले वाहन को अनुमति दी जाएगी। बता दें कि इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस सें जंग लड़ रहा है। इस वक्त देश में 21 दिनों का लॉकडाउन भी लगा हुआ है। सिर्फ असम में कोरोना वायरस के 29 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर समूचे भारत की बात करें तो यहां पर 200 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है जबकि 6 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।
इस वायरस की बढ़ती रफ्तार के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके बाद सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए है। फिलहाल भारत में इस वायरस से 200 के पार लोगों की मौत हो चुकी है है वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 6 हजार के पार पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए दो राज्यों ने तो लॉकडाउन की समय-सीमा बढ़ा दी है। वहीं केंद्र सरकार पर इस लॉकडाउन पर लगातार विचार कर ही है।
इस वायरस की जन्म चीन के वुहान से हुआ। आज यह वायरस 200 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में कम से कम 16 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है। वहीं मरने वालों को आंकड़ा एक लाख के करीब पहुंच चुका है। ज्यादातर देशों में इस वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। फिलहाल इस वायरस से निजात दिलाने के लिए सिवाय एहतियात बरतने के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।