यूपी में चुनावी टिकट बेचने के स्टिंग की नहीं होगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने के स्टिंग ...और पढ़ें

यूपी में चुनावी टिकट बेचने के स्टिंग की नहीं होगी CBI जांच।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज की।
यूपी में चुनावी टिकट बेचने के स्टिंग का मामला।
याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने का निर्देश।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने को लेकर स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच कराने की मांग गई थी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को इस मामले में चुनाव आयोग के समक्ष लंबित अपने प्रतिवेदन और स्मरण पत्र को दोबारा आगे बढ़ाने की छूट दी है।
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया था इनकार
पीठ ने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में कुछ राजनीतिक दलों के कामकाज और कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दिया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन किए गए थे और इन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया गया था।
चुनाव आयोग शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा- कोर्ट
पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने को कहा। पीठ ने आदेश में कहा, 'चुनाव आयोग शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा, हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है।'
चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के अलावा याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और जन जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को भी पक्षकार बनाया गया था।
इससे पहले सात सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों के कामकाज से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित एक स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
