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नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को जमानत

विशेष अदालत के जज जेसी जगदाले ने विपुल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए उन्हें बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाने को कहा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 04 Aug 2018 08:21 PM (IST)Updated: Sat, 04 Aug 2018 08:21 PM (IST)
नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को जमानत
नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को जमानत

 मुंबई, प्रेट्र। पंजाब नेशनल बैंक का हजारों करोड़ रुपये लेकर भागे नीरव मोदी की कंपनी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी विपुल अंबानी को एक विशेष सीबीआइ अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी। विपुल नीरव मोदी की फायर स्टार डायमंड कंपनी में प्रेसिडेंट फाइनेंस थे। उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इस वर्ष फरवरी में गिरफ्तार किया था। इस वर्ष 31 जनवरी को सीबीआइ ने इस मामले में नीरव, मेहुल चोकसी, पीएनबी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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अंबानी के वकील अमित देसाई ने बताया कि विशेष अदालत के जज जेसी जगदाले ने विपुल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए उन्हें बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाने को कहा है। साथ ही उन्हें इस मामले से जुड़े किसी सुबूत से छेड़छाड़ नहीं करने की भी नसीहत दी है।

विपुल ने कोर्ट से जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा था कि चूंकि इस मामले में सीबीआइ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, इसलिए ऐसी स्थिति में उन्हें हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है।


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