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एनआइए को मिलेगा देश के बाहर जांच का अधिकार, सरकार करेगी कानून में संशोधन

अकेले व्यक्ति की जघन्य वारदात की भी जांच एजेंसी करेगी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 10:26 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 10:26 PM (IST)
एनआइए को मिलेगा देश के बाहर जांच का अधिकार, सरकार करेगी कानून में संशोधन
एनआइए को मिलेगा देश के बाहर जांच का अधिकार, सरकार करेगी कानून में संशोधन

नई दिल्ली, प्रेट्र। आतंकी वारदातों की जांच करने वाली एजेंसी एनआइए को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सरकार जल्द गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन करेगी। इससे एजेंसी को देश के बाहर होने वाली वारदातों की जांच का अधिकार मिल जाएगा। इस बाबत संशोधन विधेयक तैयार हो चुका है और इसे संसद के बुधवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।

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प्रस्तावित विधेयक में एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को विदेश में भारतीयों पर होने वाले आतंकी हमलों की जांच का भी अधिकार दिया गया है। साथ ही वह आतंकी वारदातों में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त भी कर सकेगी। एजेंसी मानव तस्करी के मामलों की भी जांच कर सकेगी।

एफबीआइ को भी है अन्य देशों में जांच का अधिकार

अफगानिस्तान में भारतीयों पर हुए आतंकी हमलों के बाद एनआइए को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत महसूस की जा रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआइ को भी अन्य देशों में जाकर जांच करने का अधिकार है। उसने 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में भारत आकर जांच की थी। हमले में छह अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। यूएपीए में संशोधन से एजेंसी को उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार मिल जाएगा जो किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़े हैं लेकिन वह अकेले ही आतंकी वारदातों को अंजाम देने का कार्य करते हैं। मुंबई आतंकी हमले के बाद 2009 में एनआइए की स्थापना की गई थी।


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