Move to Jagran APP

केरल लव जिहाद केस: सुप्रीम कोर्ट ने हदिया की शादी को किया बहाल

केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर हदिया की शादी को बहाल कर दिया।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 08 Mar 2018 12:18 PM (IST)Updated: Thu, 08 Mar 2018 07:38 PM (IST)
केरल लव जिहाद केस: सुप्रीम कोर्ट ने हदिया की शादी को किया बहाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय ने लव जिहाद की शिकार केरल की युवती हादिया को बड़ी राहत देते हुए शफीन जहां से उसकी शादी अमान्य घोषित करने का केरल उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया।मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने हादिया की शादी को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि वह अपने पति के साथ रह सकती है। हालांकि, खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अपनी जांच जारी रख सकती है।

loksabha election banner

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में एनआइए को हादिया के धर्म परिवर्तन मामले की जांच का निर्देश दिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि केरल में इस तरह का एक 'तरीका' सामने आ रहा है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब हादिया के पति शफीन जहां ने उसकी शादी अमान्य करार देने और उसकी पत्नी को माता-पिता के घर भेजने के उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने पिछले साल मई में हादिया और शफीन के विवाह को लव जिहाद का नमूना बताते हुए इसे अमान्य घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27 नवंबर को हादिया को उसके माता पिता की निगरानी से मुक्त करते हुए उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज भेज दिया था। हालांकि, हादिया ने कहा था कि वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है।


पिता अशोकन ने कहा, दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

हादिया के पिता केएम अशोकन ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटे जाने के बाद अशोकन ने यह बात कही है। फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अशोकन ने कहा कि हम पुनर्विचार याचिका को लेकर विचार करेंगे।

ये है पूरा मामला

24 साल की हिंदू लड़की हदिया ने मुस्लिम लड़के शाफिन जहां से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। शादी से पहले हदिया हिंदू थीं और उनके पिता ने आरोप लगाए थे कि शफीन ने शादी लव जिहाद के लिए की है। हदिया के पिता का आरोप था शफीन जहां शादी के बाद हदिया को देह व्यापार में धकेलना चाहता था।


केरल हाईकोर्ट ने रद की थी शादी

पिछले साल मई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बाद केरल हाई कोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया था। इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि हदिया का दिमाग भरा गया है और मानसिक किडनैपिंग का शिकार हुई है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने हदिया को उसके पिता के हिरासत में देते हुए कहा था, 'भारतीय परंपरा के अनुसार अविवाहित महिला का घर उसके मां-बाप के पास होता है जब तक वह शादीशुदा न हो जाय।' हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हदिया के पति शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.