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टेरर फंडिंग मामले में NIA ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, सामने आए कई नाम

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को भगौडे अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) उसके करीबी छोटा शकील और गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की। यह आरोप पत्र डी कंपनी से संबंधित एक मामले में दायर किया गया है।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaPublished: Sat, 05 Nov 2022 09:01 PM (IST)Updated: Sat, 05 Nov 2022 09:12 PM (IST)
एनआईए ने मुंबई के विशेष अदालत में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, पीटीआइ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को टेरर फंडिंग मामले में भगोड़े अंडरव‌र्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim), उसके करीबी छोटा शकील और गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की। एनआइए ने कहा कि वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और आपराधिक सिंडिकेट, डी-कंपनी से संबंधित एक मामले में यह चार्जशीट दाखिल की गई है।

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तीन फरवरी को दर्ज हुआ था मामला

NIA के प्रवक्ता ने बताया कि एनआइए की मुंबई शाखा ने इस साल तीन फरवरी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दायर किया था। दाऊद इब्राहिम उसके करीबी छोटा शकील के अलावा आरिफ अबुबकर शेख, शब्बीर अबुबकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी इन तीन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। ये सभी मुंबई के ही रहने वाले हैं।

जबरन की गई थी वसूली

NIA के प्रवक्ता ने कहा, 'जांच में पाया गया है कि आरोपी व्यक्ति डी कंपनी, आतंकवादी गिरोह और संगठित सिंडिकेट के सदस्य है। उसने कई प्रकार के गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी।' एनआईए ने बताया कि उन्होंने इस साजिश के तहत डी कंपनी के लिए लोगों को धमकाकर और सुरक्षा को खतरे में डालने और आम जनता के मन में आतंक फैलाने के इरादे से जबरन वसूली कर भारी मात्रा में धन एकत्र किया।

आतंक फैलाने के लिए हवाला के माध्यम से भारी मात्रा में मिला धन

प्रवक्ता ने कहा, 'यह साफ हो गया है कि गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को विदेशों और भारत के अन्य हिस्सों से हवाला के माध्यम से आतंक फैलाने के लिए भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ।' उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति हवाला से मिले धन को अपने कब्जे में रखते थे।

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