प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कानून के जानकार नियुक्त हों : एनजीटी
एनजीटी ने सुझाव दिया है कि बोर्ड और स्थानीय इकाइयों में कानून के जानकार लोग नियुक्त किए जाएं जिससे वे प्रदूषण नियंत्रण के कानूनी प्रावधानों को उचित तरीके से लागू करा सकें।
नई दिल्ली, प्रेट्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो की कार्य प्रणाली पर असंतोष जताया है। सुझाव दिया है कि बोर्ड और स्थानीय इकाइयों में कानून के जानकार लोग नियुक्त किए जाएं जिससे वे प्रदूषण नियंत्रण के कानूनी प्रावधानों को उचित तरीके से लागू करा सकें।
एनजीटी चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, तकनीक कार्य को उसका जानकार व्यक्ति ही उचित तरीके से अंजाम दे सकता है। इसी प्रकार से न्यायिक कार्य को कानून का जानकार ही सही तरीके से कर सकता है। न्यायिक पृष्ठभूमि का अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण के बने नियमों का उल्लंघन होने पर उचित तरीके से कार्रवाई का आदेश दे सकता है।
पीठ ने कहा कि योग्य, ईमानदार और स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति ही उच्च क्षमता दिखाते हुए प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकता है। वह अपनी कार्यक्षमता से लोगों का विश्वास जीत सकता है, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संभाल सकता है।
इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को न्यायिक पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों की एनजीटी में नियुक्ति करनी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने इस सुझाव को समर्थन वाले 1974 में बने अधिनियम के प्रावधानों स्पष्ट करने वाले आदेश की प्रतिलिपि केंद्र और राज्य सरकारों को भेजने का निर्देश दिया।