आंध्रप्रदेश के नये शहर अमरावती में निर्माण कार्य को NGT की मंजूरी
ट्रिब्यूनल का कहना है कि पहली सुपरवाइजरी कमेटी होगी जो तीन महीने में एक बार इस मुद्दे पर बैठक करेगी।
नई दिल्ली (एएनआई)। आंध्रप्रदेश के नए शहर अमरावती में बंद पड़े निर्माण कार्य को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मंजूरी मिल गई है। बताया जाता है कि एनजीटी ने आंध्रप्रदेश के नये शहर अमरावती में कुछ नियम व शर्तों के साथ निर्माण कार्य को चालू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
#FLASH: National Green Tribunal allows construction activities with certain conditions in Andhra Pradesh's new capital city Amaravati pic.twitter.com/Tt843x5YUa
— ANI (@ANI) November 17, 2017
एनजीटी ने कहा है कि इसके प्रभावों को लेकर बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य के दौरान नदियों के मार्ग और प्रकृति के अन्य स्थाई नियमों में कोई बदलाव नहीं किये जाने चाहिए। एनजीटी ने कहा है कि बाढ़ नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने के अलावा तटबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सीवेज जल उपचार संयंत्र स्थापित किये जाने चाहिए।
NGT says comprehensive study should be done, river course or micro ecology not to be altered. No alterations of embankments except strengthening of flood control measures. Sewage water treatment plants to be set up
— ANI (@ANI) November 17, 2017
इसके लिए एनजीटी ने दो समितियों के नियुक्ति की बात कही है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि पहली सुपरवाइजरी कमेटी होगी जो तीन महीने में एक बार इस मुद्दे पर बैठक करेगी। इसके अलावा क्रियान्वयन समिति बनेगी जो हर महीने इसके नियम व शर्तों की समीक्षा करने के लिए बैठक करेगी।
निर्माण कार्य में एनजीटी की मंजूरी पर आंध्रप्रदेश के एक मंत्री ने कहा है, "इसके साथ ही राजधानी के निर्माण कार्य से रोडब्लॉक को हटा दिया गया है। हम अमरावती को एक वर्ल्ड क्लास ग्रीनफिल्ड कैपिटल बनायेंगे। अमरावती निर्माण में एनजीटी की मंजूरी पर कहा।"
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