NHAI New Rules: बकाया टोल 72 घंटे में नहीं भरा तो देना होगा दोगुना टैक्स
भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किया है। इन नए ...और पढ़ें
HighLights
बकाया टोल भुगतान पर अब दोगुना शुल्क देना होगा।
नए नियम 17 मार्च से प्रभावी, तकनीक-आधारित प्रणाली।
वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किया है।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। टोल का भुगतान बकाया रहने पर अब दोगुना पैसा देना होगा।
यह संशोधन 17 मार्च से प्रभावी है और उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) के भुगतान में चूक के मामलों में एक व्यवस्थित व तकनीक-आधारित तंत्र प्रदान करता है।
किन लोगों को करना होगा भुगतान?
पीआइबी के अनुसार, इस संशोधन के माध्यम से नियमों में बदलाव करते हुए अनपेड यूजर फीस की परिभाषा भी शामिल की गई है।
इससे तात्पर्य उस टोल से है जो किसी ऐसे वाहन पर लागू होता है, जिसके गुजरने की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) बुनियादी ढांचे द्वारा दर्ज कर ली गई है, लेकिन जिसके लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
इसके अंतर्गत, पंजीकृत वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनमें वाहन का विवरण, गुजरने की तारीख और स्थान तथा भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख होगा। ये नोटिस SMS, ईमेल, मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे जाएंगे।
