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आवास परियोजनाओं के लिए समय सीमा बढ़ी, जानें अब खरीदारों को कब मिलेंगे फ्लैट

सरकार ने मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवास परियोजनाएं पूरी करने को लेकर समयसीमा बढ़ा दी है। जानें अब खरीदारों को कब मिलेंगे फ्लैट...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 06:02 AM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 06:02 AM (IST)
आवास परियोजनाओं के लिए समय सीमा बढ़ी, जानें अब खरीदारों को कब मिलेंगे फ्लैट

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवास परियोजनाएं पूरी करने को लेकर समयसीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि कुछ देरी हो लेकिन मकान खरीदरों को फ्लैट मिल जाए। कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने को देखते हुए यह राहत दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने समाचार फाउंडेशन के निदेश्क बी एन कुमार के आवेदन पर कहा कि कोविड-19 के कारण रीयल एस्टेट परियोजनाओं पर जो काम हो रहा था, वह थम गया। 

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कोरोना संकट का असर 

पत्र में कहा गया है कि श्रमिकों के बड़े पैमाने पर अपने घरों को लौटने तथा सामानों की आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित होने से निर्माण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। गैर-सरकारी संगठन द्वारा मीडिया को जारी पत्र में पीएमओ ने कहा, 'श्रमिकों के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले त्योहारों से पहले लौटने की संभावना कम है। ऐसे हालात में रीयल एस्टेट परियोजनाओं को पूरी तरह से काम शुरू करने में समय लगेगा। निश्चित रूप से इससे परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब होगा। इससे जिम्मेदारी को समय पूरा नहीं करने को लेकर कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं। 

खरीदारों के हितों का रखा ध्‍यान 

यही नहीं सरकार का कहना है कि परियोजनाएं अटक सकती हैं या दबाव में फंस सकती हैं। पत्र के अनुसार सभी पक्षों खासकर मकान खरीदारों के हितों को ध्यान में रखकर तथा मकान खरीदरों को फ्लैट की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों ओर रेरा (रीयल एस्टेट नियमन एवं विकास कानून) को कानून के तहत आपात स्थिति की व्यवस्था लागू करने की सलाह दी। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के करण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए अबतक 23 राज्यों के रेरा ने परियोजनाओं का पंजीकरण छह महीने के लिये आगे बढ़ाया है। 

कर्ज लौटाने के लिए छह महीने की मोहलत 

वहीं एक राज्य ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिये नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया है। पीएमओ ने यह भी कहा कि आरबीआइ ने कोविड-19 संकट को देखते हुए कर्ज लौटाने के लिए अगस्त तक छह महीने की मोहलत दी है। इन उपायों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि परियाजनाएं महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के कारण अटके नहीं और मकान खरीदारों को कुछ देरी से ही सही, फ्लैट और मकान की आपूíत हो। रीयल एस्टेट क्षेत्र को पटरी पर लाने की मांग पर पीएमओ ने कहा कि सुझाव पर गौर किया गया है और उपयुक्त कदम उठाये जाएंगे।


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