molestation of Gargi College students: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की CBI जांच की मांग
दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में छेड़खानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीबीआइ जांच की मांग की गई थी।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में हुए छेड़खानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उस याचिका का खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआइ जांच की मांग की गई थी।
यहां जानिए क्या है पूरा मामला
छह फरवरी को कॉलेज में एक कार्यक्रम चल रहा था। जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। कॉलेज की एक छात्रा ने बताया कि कार्यक्रम में कई लड़कियां भी शामिल हुई हैं। इसमें बाहर के कुछ शरारती तत्व बाहर घुस गए और हमारे साथ छेड़खानी करने लगे। शोर-शराबे के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि इस दौरान कई घंटे हंगामा होता रहा।
इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने सभी कॉलेजों के प्रिसंपल को पत्र लिख कर छात्रा और महिलाओं की सुरक्षा पर पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है। इसके साथ ही डीयू ने यह भी दिल्ली पुलिस से आग्रह किया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई कर दोषियों को सजा दी जाए। इधर इससे पहले यह मामला लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भी उठा। जिसमें ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई। वहीं छात्राओं ने छह फरवरी को कॉलेज फेस्ट के दौरान हुए हादसे को इंस्टाग्राम पर साझा कर अपना दर्द बया किया। इसके साथ ही आरोप लगाया था कि सुरक्षाकर्मियों ने इन उपद्रवी लोगों के पकड़ने और बाहर भगाने के लिए कुछ नहीं किया।
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