रंगदारी मामले में गैंगस्टर अबू सलेम दोषी करार
मुंबई ब्लास्ट मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है। अबू सलेम ने अपने ऊपर लगे इस आरोप को झूठा बताया था।
By Edited By: Published: Sat, 26 May 2018 07:15 PM (IST)Updated: Sat, 26 May 2018 07:34 PM (IST)
जासं, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को 2002 के रंगदारी मांगने के एक मामले में दोषी करार दिया है। ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक व्यापारी अशोक ने साल 2002 में पाच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें सलेम को आरोपित बनाया गया था।
मुंबई ब्लास्ट मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है। अबू सलेम ने अपने ऊपर लगे आरोप को झूठा बताया था। सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था। मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने पिछले साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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