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चुनाव से पहले कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, IT के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज; अभी फ्रीज रहेंगे बैंक अकाउंट

Delhi HC to Congress टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट कोर्ट का फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी याचिका को खारिज कर चुका है।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Published: Thu, 28 Mar 2024 12:27 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2024 12:33 PM (IST)
चुनाव से पहले कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, IT के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज; अभी फ्रीज रहेंगे बैंक अकाउंट
Delhi HC to Congress कांग्रेस को लगा झटका।

एजेंसी, नई दिल्ली। Delhi HC to Congress दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ चार साल की अवधि के लिए टैक्स रिअसेसमेंट कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।

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इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट कोर्ट का फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे।

टैक्स की जांच का है मामला

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करने के लिए हम पहले भी इनकार कर चुके हैं और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है।

पिछली याचिका में जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।

शहजाद पूनावाला ने कसा तंज

मामला पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के बेतुके प्रोपेगेंडा को खारिज करने का काम किया है। जब कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था तब वे उच्च न्यायालय या किसी आधिकारी के पास नहीं गए और अब वे लोग 'प्रतिशोध-प्रतिशोध' चिल्ला रहे हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि यदि कांग्रेस के परिवार के अस्तित्व या उनके भ्रष्टाचार पर जनता करारी चोट करती है, तो वे इसे लोकतंत्र पर चोट बताते हैं।


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