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तीन साल की बेटी को दुबई लेकर भागे पिता को सीबीआइ ने दुबई से पकड़ा, जानें क्‍या है मामला

सीबीआइ ने तीन वर्षीय बच्ची को मां से दूर करने वाले पिता को दुबई से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। जानें क्‍या है मामला...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 06:59 PM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 07:07 PM (IST)
तीन साल की बेटी को दुबई लेकर भागे पिता को सीबीआइ ने दुबई से पकड़ा, जानें क्‍या है मामला

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ गुरुवार को तीन वर्षीय बच्ची और उसके पिता को दुबई से लेकर आ गई। बच्ची का पिता दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके उसे लेकर दुबई चला गया था। बता दें कि जाने-माने कारोबारी के पुत्र अमन लोहिया का अपनी अलग हो चुकी पत्नी और दिल्ली की त्वचा रोग विशेषज्ञ किरण कौर लोहिया के साथ बेटी राइना की कस्टडी को लेकर हाई कोर्ट में मुकदमा चला था।

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हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राइना की कस्टडी उसकी मां को सौंप दी थी। इसके तहत अमन को हफ्ते में तीन दिन कुछ घंटों के लिए अपनी बेटी से मिलने की इजाजत थी। इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश पर अमन ने अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा करा दिया था। पिछले साल 24 अगस्त को जब राइना अमन से मिलने आई थी तो योजना के मुताबिक, अमन अपने विश्वस्त पवन कुमार और घरेलू सहायिका की सहायता से राइना को लेकर नेपाल और खाड़ी देशों के रास्ते दुबई चला गया था।

अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के मद्देनजर हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। सीबीआइ के अनुरोध पर इंटरपोल ने बच्ची की तलाश के लिए यलो नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआइ को दुबई जाने और बच्ची को भारत लाने का आदेश दिया था।

लिहाजा सीबीआइ की एक टीम हाल ही में दुबई गई थी और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके बच्ची और उसके पिता को लेकर गुरुवार सुबह भारत आ गई। इसके बाद सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट को आदेश के अनुपालन की सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल बच्ची जांच एजेंसी की निगरानी में अपनी मां के पास है। 


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