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समय पर फ्लैट न देने पर जुर्माने का आदेश

यह फैसला निश्ििचत समय में फ्लैट का कब्जा देने का वादा पूरा न करने वाले बिल्डरों के लिए एक सबक है तो फ्लैट बुक कराने के बाद आशियाने में रहने का ख्वाब देख रहे खरीदारों के लिए हक पाने की उम्मीद। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने वादे के मुताबिक फ्लैट न देने पर पाश्‌र्र्वनाथ डेवलपर्स को 1

By Edited By: Published: Mon, 12 May 2014 09:01 AM (IST)Updated: Mon, 12 May 2014 04:56 PM (IST)

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। यह फैसला निश्ििचत समय में फ्लैट का कब्जा देने का वादा पूरा न करने वाले बिल्डरों के लिए एक सबक है तो फ्लैट बुक कराने के बाद आशियाने में रहने का ख्वाब देख रहे खरीदारों के लिए हक पाने की उम्मीद। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने वादे के मुताबिक फ्लैट न देने पर पाश्‌र्र्वनाथ डेवलपर्स को 18 फीसद ब्याज सहित खरीदारों को पैसा लौटाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं फ्लैट न मिलने से हुई मानसिक प्रताड़ना, चिंता और हताशा के लिए सात लाख रुपये व मुकदमा खर्च के दो लाख रुपये और देने होंगे। आयोग ने यह आदेश सुभाष चंद्र महाजन व अभिषेक कुमार द्विवेदी की याचिकाएं स्वीकार करते हुए सुनाया है। आयोग ने पाश्‌र्र्वनाथ डेवलपर्स की ये दलीलें खारिज कर दीं कि आयोग को शिकायत पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। आयोग ने फ्लैट खरीदने वाले दोनों शिकायतकर्ताओं का पक्ष स्वीकार करते हुए पाश्‌र्र्वनाथ को आदेश दिया कि वह महाजन को 50,78,998 रुपये और द्विवेदी को 56,02,399 रुपये 18 फीसद ब्याज सहित लौटाए। ब्याज फ्लैट खरीदार द्वारा रकम जमा कराने की तिथि से पैसा लौटाने की तिथि तक देना होगा। इसके अलावा फ्लैट न मिलने से हुई मानसिक परेशानी व प्रताड़ना के लिए 90 दिन के भीतर सात-सात लाख रुपये देने होंगे और इस अवधि में पैसे नहीं देने पर इस पर 24 फीसद की दर से ब्याज भी देना होगा। शिकायतकर्ताओं के वकील सौरभ जैन के मुताबिक, महाजन और द्विवेदी ने 2007 में ग्रेटर नोएडा में पाश्‌र्र्वनाथ प्रिवलेज में थ्री बेडरूम फ्लैट बुक कराए। दोनों ने फ्लैट की पूरी कीमत भी तभी अदा कर दी। कंपनी के साथ हुए करार में कहा गया था कि 36 महीनों में फ्लैट दे दिए जाएंगे। करार में समय में फ्लैट नहीं मिलने पर खरीदार को पांच रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से पैसा अदा करने वादा भी शामिल था।

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