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नरोदा पाटिया के दोषी बाबू बजरंगी को जमानत

नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में दोषी करार विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आंख की इलाज के लिए बजरंगी को नब्बे दिनों के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 23 Apr 2015 06:47 PM (IST)Updated: Thu, 23 Apr 2015 07:34 PM (IST)
नरोदा पाटिया के दोषी बाबू बजरंगी को जमानत

अहमदाबाद। नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में दोषी करार विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व नेता बाबू बजरंगी को गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आंख की इलाज के लिए बजरंगी को नब्बे दिनों के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है।

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बजरंगी की पत्नी मीना पटेल की अर्जी पर जस्टिस रवि त्रिपाठी और जस्टिस आरडी कोठारी की खंडपीठ ने बाबू बजरंगी को राहत दी। बजरंगी को इससे पहले भी विभिन्न आधार पर पांच बार जमानत मिल चुकी है।

वर्ष 2002 में नरोदा पाटिया में अल्पसंख्यक समुदाय के 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बाबू बजरंगी और गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था।

विशेष कोर्ट ने अगस्त 2012 में बजरंगी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। बजरंगी ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसपर रोक लगा दी थी।


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