बर्खास्त आइएएस दंपती अरविंद और टीनू जोशी की 32 संपत्तियां ईडी ने की अटैच
ईडी ने भोपाल लोकायुक्त की एफआइआर और आरोप पत्र के आधार पर बर्खास्त आइएएस दंपती अरविंद और टीनू जोशी के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस एफआइआर में 41 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जुटाने का जिक्र किया गया था।
भोपाल, राज्य ब्यूरो। मध्य प्रदेश कैडर के बर्खास्त आइएएस अधिकारी अरविंद और टीनू जोशी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। अरविंद-टीनू के खिलाफ दर्ज एक मामले में कृषि भूमि सहित 32 अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं। खरीद-बिक्री के दस्तावेजों में इन संपत्तियों की कीमत 1.49 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
एफआइआर में 41 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जुटाने का जिक्र
मालूम हो कि ईडी ने भोपाल लोकायुक्त की एफआइआर और आरोप पत्र के आधार पर जोशी दंपती के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस एफआइआर में 41 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जुटाने का जिक्र किया गया था। अरविंद और टीनू जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्ति अर्जित की हैं। दोनों ने अवैध तौर पर कमाए रुपये परिवार के सदस्यों या पहचान वाले लोगों के खातों में जमा कराए। इसके अलावा जमीनों में निवेश किया। भ्रष्टाचार की कमाई से खरीदी गई 32 संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है।
करीबियों के नाम पर खरीदी थीं ये संपत्तियां
इन संपत्तियों को एचएम जोशी, निर्मला जोशी, आभा गनी, हर्ष कोहली, साहिल कोहली और मेसर्स एथोस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदा गया है। इन संपत्तियों के अलावा ईडी के पास 7.12 करोड़ रुपये की अन्य संपत्तियां इसी प्रकरण में पहले से अटैच हैं। मालूम हो, 2010 में भोपाल में आयकर विभाग के छापों में इनके ठिकाने से तीन करोड़ तीन लाख पये नकद बरामद किए थे। 2014 में जोशी दंपती को बर्खास्त कर दिया गया था।