Move to Jagran APP

मुसलमानों में प्रचलित मुता और मिस्यार निकाह को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हैदराबाद के व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर शिया मुसलमानों में प्रचलित मुता और सुन्नी में प्रचलित मिस्यार निकाह को अवैध और रद घोषित करने की मांग की है।

By Tilak RajEdited By: Published: Sat, 17 Mar 2018 08:19 PM (IST)Updated: Sat, 17 Mar 2018 08:19 PM (IST)
मुसलमानों में प्रचलित मुता और मिस्यार निकाह को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

माला दीक्षित, नई दिल्ली। मुसलमानों में निकाह हलाला, बहुविवाह के अलावा अब मुता निकाह और मिस्यार निकाह (निश्चित अवधि के लिए शादी का करार) को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। हैदराबाद के रहने वाले मौलिम मोहिसिन बिन हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुसलमानों में प्रचलित मुता और मिस्यार निकाह को अवैध और रद घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में निकाह हलाला और बहुविवाह को भी चुनौती दी गई है।

loksabha election banner

शनिवार को वकील अश्वनी उपाध्याय के जरिये दाखिल की गई जनहित याचिका में मोहसिन ने महिलाओं को संविधान में मिले बराबरी और जीवन के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14,15 और 21 की दुहाई देते हुए मुता और मिस्यार निकाह, निकाह हलाला और बहुविवाह को रद करने की मांग की है। यह भी कहा गया है कि शरीयत एक्ट 1937 की धारा 2 के उन अंशों को रद घोषित किया जाए जिनमें इन्हें मान्यता दी गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि मुता विवाह एक निश्चित अवधि के लिए साथ रहने का करार होता है, लेकिन मुता विवाह का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को मुता विवाह करने का अधिकार नहीं है। यही मिस्यारी निकाह में भी होता है। याचिका में कहा गया है कि व्यवहारिक तौर पर ऐसे विवाहों से होने वाले बच्चों का भविष्य अनिश्चित रहता होता है और समाज में भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो बाकी बच्चों को मिलता है।

क्या है मुता और मिस्यार निकाह

हैदराबाद के व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर शिया मुसलमानों में प्रचलित मुता और सुन्नी में प्रचलित मिस्यार निकाह को अवैध और रद घोषित करने की मांग की है। मुता और मिस्यार निकाह में मेहर तय करके एक निश्चित अवधि के लिए साथ रहने का लिखित करार किया जाता है। समय पूरा होने पर निकाह स्वत: समाप्त हो जाता है और महिला तीन महीने की इद्ददत अवधि बिताती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.