MP: बैतूल में यौन शोषण के बाद नाबालिग युवती के साथ पार की दरिंदगी की हदें, हालत गंभीर
सारनी क्षेत्र के पुलिस विभाग (एसडीओपी) के उप प्रभागीय अधिकारी अभय राम चौधरी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बैतूल, एएनआइ। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक नाबालिग के साथ उसके पड़ोसी द्वारा यौन शोषण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यौन शोषण के बाद पड़ोसी ने 13 वर्षीय नाबालिग को पत्थरों के नीचे दबा दिया था। एएनआइ से बात करते हुए, सारनी क्षेत्र के पुलिस विभाग (एसडीओपी) के उप प्रभागीय अधिकारी अभय राम चौधरी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा, 'एक 13 वर्षीय लड़की का यौन शोषण कर उसे सारनी में दबा दिया गया था। जांच के अनुसार, हमें पता चला कि लड़की का यौन शोषण उसके पड़ोसी ने किया था। भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और संरक्षण की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्चों के यौन अपराध (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।'
बैतूल जिला अस्पताल के एक सिविल सर्जन डॉ. अशोक बारंगा ने कहा कि नाबालिग की हालत गंभीर है और उसे महाराष्ट्र के नागपुर मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है। बारंगा ने कहा, 'उसे भारी पत्थरों के नीचे दबा दिया गया था। लड़की की हालत गंभीर है। उसे कई अंदरूनी चोटें भी लगी थीं। हमने उसे इलाज के लिए महाराष्ट्र के नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।' मंगलवार को बैतूल जिला अस्पताल के सामने स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर अपराधी को फांसी की सजा देने की मांग की।