विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त हुए नियम, आज से 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी
भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी होगा। आठवें दिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। यह गाइलाइंस आज से जारी हो रही है।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना और ओमिक्रोन ने जमकर रफ्तार पकड़ी है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी होगा। आठवें दिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। यह गाइलाइंस आज से जारी हो रही है।
Mandatory 7-day quarantine for all international arrivals to come into force from January 11 & to remain effective till further government orders
— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) January 11, 2022
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय लिया कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें पहले होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके आठ दिन बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा।
पढ़ें सरकार की पूरी गाइडलाइंस
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही सूचना देनी होगी। यात्रा तिथि से 14 दिन पहले तक की गई अन्य यात्राओं का विवरण भी देना होगा। यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ये टेस्ट यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो। टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा। हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंंटाइन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे। कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद यात्री 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहेंगे और आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा।