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लॉकडाउन के बाद नए नियमों से चलेंगे मॉल, सिनेमा हॉल और अन्‍य व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान

लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मॉल सिनेमा हॉल व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नए नियमों के अनुसार काम करना पड़ सकता है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 11 Apr 2020 08:54 PM (IST)Updated: Sun, 12 Apr 2020 01:34 AM (IST)
लॉकडाउन के बाद नए नियमों से चलेंगे मॉल, सिनेमा हॉल और अन्‍य व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान

 नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मॉल, सिनेमा हॉल व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नए नियमों के अनुसार काम करना पड़ सकता है। छोटे-बड़े कारखानों के लिए भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस संबंध में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के डेवलपर्स और औद्योगिक जगत के साथ विचार-विमर्श हो रहा है। हवाई यात्रियों के लिए भी नये नियम बनाये जा रहे हैं। लॉकडाउन खोलने से पहले सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को लॉकडाउन मसले पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार हैं। लेकिन औद्योगिक संगठन फिक्की ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने के लिए सरकार से गुजारिश की है ताकि उत्पादन शुरू हो सके। 

ऑड एंड इवेन तरीके से खोलना पड़ सकता है दुकानों को 

मॉल के संचालक डेवलपर्स ने बताया कि सरकार की तरफ से मिल रहे संकेत के मुताबिक लॉकडाउन के बाद उन्हें कई नियमों का पालन करना होगा। इंट्री गेट पर ही शरीर का तापमान चेक करने की व्यवस्था करनी होगी। एक ही प्रकार की दुकानों को ऑड एंड इवेन तरीके से खोलना पड़ सकता है ताकि लोगों का काम भी चल जाए और भीड़ भी न हो। दुकान का आकार छोटा होने पर दुकान में एक बार में एक या दो ग्राहकों को ही प्रवेश की इजाजत होगी। इसी तरह सिनेमा हॉल में एक-दूसरे के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बरकरार रखते हुए बैठने के नियम बन सकते है। सिनेमा हॉल के भीतर खाने-पीने की दुकानों को कुछ महीनों के लिए बंद किया जा सकता है।

औद्योगिक इकाइयों में एक शिफ्ट में आधे लोगों को ही बुलाने या फिर वैकल्पिक दिनों पर श्रमिकों को बुलाने के नियम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस प्रकार के निर्देश की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस का खात्मा एकदम से नहीं हो जाएगा। इसका प्रकोप फिर न बढ़ जाए इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। 

सीआइएसएफ ने विमान यात्रियों के लिए बनाई नई योजना 

हवाई जहाज के लिए पहले से ही यह चर्चा चल रही है कि वह अपनी क्षमता के मुकाबले 50 फीसद यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति देंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी योजना में कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। उन्हें मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजरों से लैस होना चाहिए।

सीआइएसएफ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से यह भी आग्रह किया कि यात्रियों और कर्मचारियों के लिए हवाई अड्डों के प्रत्येक निकास और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की बोतलें भी रखी जा सकती हैं। सीआइएसएफ ने नई योजना में कहा कि हर दो लोगों के बीच खाली सीट के साथ उड़ान भरना हवाई यात्रियों के लिए नया तरीका हो सकता है। सीआइएसएफ के विशेष निदेशक जीए गणपति ने कहा कि हमने अपनी योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेज दी है। इजाजत मिलते ही इस पर अमल शुरू करा दिया जायेगा। 


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