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अब मानसिक तनाव से कैसा डर, मानसिक बीमारी के लिए भी मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस

इरडा ने 16 अगस्त को जारी आदेश में कहा है कि मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को व्यवस्था करनी होगी।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Sat, 18 Aug 2018 10:43 PM (IST)Updated: Sat, 18 Aug 2018 10:43 PM (IST)
अब मानसिक तनाव से कैसा डर, मानसिक बीमारी के लिए भी मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस
अब मानसिक तनाव से कैसा डर, मानसिक बीमारी के लिए भी मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस
हैदराबाद, प्रेट्र। साधारण बीमा कंपनियों को शारीरिक बीमारियों की तरह मानसिक बीमारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करना होगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी बीमा पॉलिसियों में मानसिक बीमारी को भी बीमा सुरक्षा देने के लिए प्रावधान करें।

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 इस साल 29 मई से लागू हो गया है। इस कानून में व्यवस्था है कि प्रत्येक बीमा कंपनी को शारीरिक बीमारी के इलाज की तरह मासिक बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस मुहैया कराना होगा। इरडा ने 16 अगस्त को जारी आदेश में कहा है कि मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी बीमा कंपनियों को व्यवस्था करनी होगी।

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नए कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक बीमारी के लिए उसी तरह बीमा सुरक्षा और इलाज मिलेगा जैसे शारीरिक बीमारी के लिए मिलता है। बीमा कंपनियों के लिए इसका प्रावधान करना जरूरी है।


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