वाहन चालकों को बड़ी राहत, गाड़ियों के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की तारीख बढ़ाई गई
New Motor Act सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की है।
नई दिल्ली, एएनआइ। New Motor Act देशभर में कोरोना महामारी और लॉकडाउन 5 के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्री ने आज वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ाए जाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की है।
कोरोना महामारी के बीच यानी जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है। उसे खत्म नहीं माना जाएगा, पुराना दस्तावेज ही 30 सितंबर तक मान्य होगा। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
Union Minister Nitin Gadkari today announced a further extension of the validity date of motor vehicle documents till September this year. Accordingly, the Ministry of RTH has issued an advisory to all States and UTs to this effect: Ministry of Road Transport and Highways pic.twitter.com/JX2Pxh5k2P — ANI (@ANI) June 9, 2020
केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध माना जाए। देशभर में लागू लॉकडाउन और तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है।
बता दें कि 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया था। इससे पहले मंत्रालय ने इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा था कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार दिया गया था।