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मद्रास हाईकोर्ट ने जनता की याचिका पर कार्रवाई ना करने पर प्रशासन को लगाई फटकार

कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जमीन अधिग्रहण और अनाधिकृत निर्माण कार्य के आवेदन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

By Atul GuptaEdited By: Published: Sat, 08 Oct 2016 03:11 PM (IST)Updated: Sat, 08 Oct 2016 03:58 PM (IST)
मद्रास हाईकोर्ट ने जनता की याचिका पर कार्रवाई ना करने पर प्रशासन को लगाई फटकार

चेन्नई, पीटीई। जनता द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई ना करने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि जनता की याचिका पर सुनवाई के लिए वो कोर्ट को पोस्ट ऑफिस नहीं बना सकते।

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शुक्रवार को सी अरुमुगम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विलुपुरम जिले के कलेक्टर को अतुर गांव में हो रहे अतिक्रमण को रोकने का निर्देश देते हुए ये बात कही। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागकों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर आदेश है कि वो तीन महीने के भीतर सभी याचिकाकर्ताओं की याचिका पर तुरंत सुनवाई करें।

कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जमीन अधिग्रहण और अनाधिकृत निर्माण कार्य के आवेदन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कोर्ट पोस्ट ऑफिस नहीं बन सकता इसलिए सरकार और प्रशासन को इन मसलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार और प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हर रोज विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सुबह सुबह कोर्ट में तलब करने के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा।

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