मद्रास हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी, कहा- देश की सुरक्षा में बाधा डालता है चीन से दवा सामग्री का आयात
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि दवा सामग्री के लिए चीन पर निर्भरता देश की सुरक्षा और कम्युनिस्ट राष्ट्र द्वारा अन्य उल्लंघन के मामले में बाधा डालती है। यह निर्भरता हमें पड़ोसी देश को माकूल जवाब देने से रोकती है। जानें अदालत और क्या कहा...
चेन्नई, आइएएनएस। मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने कहा है कि दवा सामग्री के लिए चीन पर निर्भरता देश की सुरक्षा और कम्युनिस्ट राष्ट्र द्वारा अन्य उल्लंघन के मामले में बाधा डालती है। यह निर्भरता हमें पड़ोसी देश द्वारा सुरक्षा और अन्य उल्लंघन पर प्रभावशाली तरीके से जवाब देने से रोकती है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इससे दो देशों के बीच तनाव बढ़ने खासकर गलवन घाटी में हुए संघर्ष के बाद की स्थिति मरीजों को खतरे में डाल सकती है। उन्हें बिना दवा के या घटिया दवा पर निर्भर रहना पड़ सकता है। अदालत के मुताबिक, दवा सामग्री के आयात के चलते देश इस मामले में वैज्ञानिक बढ़त और आत्मनिर्भरता खो चुका है। यहां तक कि एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी किसी एक देश पर आयात के लिए अत्यधिक निर्भर रहने के खिलाफ आगाह कर चुके हैं।
उच्च न्यायालय ने निजी कंपनी विनकेम लैब्स लिमिटेड को विदेशी मुद्रा अíजत करने और कैंसर की दवाओं में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें औषधि विभाग और वित्त मंत्रालय के एक-एक सदस्य होंगे, जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे नहीं होंगे।
अदालत ने इस आदेश की प्रति जारी करने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर समिति के गठन का निर्देश दिया। डॉ. वीएम कटोच समिति का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि विनकेम लैब्स लिमिटेड को अपनी परियोजना लागू करने के लिए ब्याज में राहत, कर्ज अनुपात, मोरेटोरियम और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।