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राजीव गांधी हत्‍या मामले में दोषी नलिनी की परोल की अवधि बढ़ी, तीन हफ्ते और रहेगी बाहर

बेटी की शादी जेल से बाहर आई नलिनी को दी गई एक महीने की परोल की अवधि में मद्रास हाई कोर्ट की ओर से तीन हफ्ते का इजाफा किया गया है।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 01:47 PM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 04:28 PM (IST)
राजीव गांधी हत्‍या मामले में दोषी नलिनी की परोल की अवधि बढ़ी, तीन हफ्ते और रहेगी बाहर
राजीव गांधी हत्‍या मामले में दोषी नलिनी की परोल की अवधि बढ़ी, तीन हफ्ते और रहेगी बाहर

चेन्‍नई, एएनआइ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्‍या मामले में दोषी नलिनी को मिले एक माह के परोल की अवधि बढ़ा दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट की ओर से गुरुवार को यह फैसला लिया गया। इसके तहत परोल की अवधि में तीन सप्‍ताह का इजाफा किया गया है।

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नलिनी ने कहा- पर्याप्‍त नहीं है यह अवधि

25 जुलाई को वेल्‍लोर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद नलिनी श्रीहरन साथुवाचारी में रह रही है। अपनी याचिका में नलिनी ने बताया कि अपने सभी प्रयासों के बावजूद इस अवधि में वह बेटी की शादी के लिए तैयारियां पूरी नहीं कर पाई। 27 सालों से जेल में सजा भुगत रही नलिनी ने बेटी की शादी के लिए 6 महीने की रिहाई के लिए याचिका दी थी।

नियमों के अनुसार, परोल की अधिकतम अवधि है 30 दिन

याचिका पर सुनवाई के दौरान पब्‍लिक प्रॉसिक्‍यूटर ने कोर्ट में पेश किया कि नियमों के अनुसार, अधिकतम 30 दिनों के लिए परोल दी जा सकती है और इसलिए नलिनी को एक माह का परोल दिया गया। 21 मई 1991 में राज्‍य के कांचीपुरम स्‍थित श्रीपेरंबुदूर में चुनावी रैली के दौरान आत्‍मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या कर दी गई। मामले में नलिनी के साथ 6 अन्‍य लोग उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं।

जुलाई में हुई थी रिहा

बता दें कि नलिनी को जुलाई माह में बेटी की शादी के लिए एक माह के लिए परोल पर रिहा किया गया था। रिहाई के साथ कोर्ट ने शर्त रखी थी कि इस दौरान वह वेल्‍लोर से बाहर नहीं जाएगी और मीडिया व किसी नेता से बात नहीं करेगी। उसने बेटी की शादी के लिए परोल की याचिका दायर की थी जिसे 5 जुलाई को मद्रास कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

यह भी पढ़ें: राजीव गांधी हत्‍या मामला: 5 जुलाई को नलिनी की रिहाई की याचिका पर चर्चा, हाई कोर्ट की अनुमति


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