यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 06, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पब्लिसिटी का तरीका बताते हुए कोर्ट ने खारिज की जयललिता की सेहत संबंधित याचिका
22 सितंबर से अपोलो अस्पताल में भर्ती जयललिता केे स्वास्थ्य की हालत जानने के लिए याचिका डाली गयी थी जिसे ...और पढ़ें

चेन्नई (एएनआई)। मद्रास हाइकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य मुख्यमंत्री जयललिता के स्वास्थ्य की जानकारी देने की मांग की गयी थी। बता दें कि कोर्ट ने इसे प्रचार संबंधित याचिका मानी है।
इस याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, ‘यह फोरम राजनीतिक कारणों के लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए।‘ कोर्ट ने कहा,’अस्पताल पहले से ही हेल्थ बुलेटिन जारी कर रही है। यह जनहित याचिका खारिज की जाती है।‘
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट की मांग करते हुए ट्रैफिक रामास्वामी ने मद्रास हाइकोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया कि ‘तमिलनाडु के लोग जानना चाहते हैं कि जयललिता का स्वास्थ्य कैसा है।
बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत पर जयललिता को 22 सितंबर को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें देखने के लिए ब्रिटिश डॉक्टरों को भी बुलाया गया था।
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