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मध्य प्रदेश: शादी के 19 साल बाद मांगा दहेज, वॉट्सएप कॉल पर पत्नी को दिया तीन तलाक

पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज अधिनियम मुस्लिम विवाह अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 12:31 PM (IST)Updated: Fri, 21 Aug 2020 09:47 PM (IST)
मध्य प्रदेश: शादी के 19 साल बाद मांगा दहेज, वॉट्सएप कॉल पर पत्नी को दिया तीन तलाक

भोपाल, जेएनएन/एएनआइ मध्य प्रदेश की राजधानी में 25 लाख रुपये की मांग को लेकर परेशान कर रहे शौहर ने वॉट्सएप कॉल कर बीवी को तीन बार तलाक बोल दिया। पत्नी और स्वजनों की समझाइश के बाद भी पति नहीं माना। अंतत: मामला थाने पहुंच गया। कोहेफिजा थाना पुलिस ने शिकायत की जांच कर आरोपित पति के खिलाफ दहेज एक्ट और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। भोपाल में तीन तलाक मामले में यह पहला केस दर्ज हुआ है। पीड़‍िता ने शुक्रवार को भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उसने मुख्‍यमंत्री से कहा कि उसका पति बेंगलुरू में रहता है। उसने 31 जुलाई को फोन पर तालाक दे दिया है। पीड़‍िता ने आरोप लगाया कि जब उसने बेंगलुरू पुलिस से संपर्क किया तो उन्होंने उसकी मदद नहीं की।

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2001 में हुआ था निकाह

टीआई अनिल बाजपेयी ने बताया कि 42 वर्षीय महिला कोहेफिजा क्षेत्र में रहती है। चार अक्टूबर 2001 में नूर मस्जिद के सामने कोहेफिजा निवासी फैज आलम अंसारी से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार उसका निकाह संपन्न हुआ था। उनके दो बच्चे हैं।

सिंगापुर चले गए थे दंपती शादी होने के बाद

वह पति के साथ सिंगापुर में रहने लगी थी। पति-पत्नी के पास सिंगापुर की नागरिकता है। साथ ही महिला का पति व दोनों बच्चे प्रवासी भारतीय नागरिुक (ओसीआई) कार्ड धारक भी हैं। शादी को लंबा समय बीत जाने के बाद भी फैज दहेज लाने को लेकर पत्नी को परेशान करने लगा।

बेंगलुर की होटल में मैनेजर है पति

वर्ष 2013 में फैज परिवार सहित बेंगलुर आ गया। वर्तमान में वह शेरेटन होटल ह्वाइट फील्ड बेंगलुर में जनरल मैनेजर हैं। जनवरी 2020 में महिला की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। महिला की मां उसकी खैरियत पता करने बेंगलुर पहुंची। मार्च में लॉकडाउन होने के कारण महिला की मां वापस भोपाल नहीं आ पाई।

दहेज की मांग को लेकर विवाद

10 जून 2020 को फैज ने दहेज की मांग को लेकर बीवी के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। पत्नी ने समझाने की कोशिश की तो फैज ने उस पर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिए। विवाद बढ़ने पर फैज ने सास के सामने पत्नी से स्पष्ट कह दिया कि साथ रहना है तो 25 लाख रुपये लेकर आओ। मांग का विरोध करने पर फैज ने बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता चार दिन तक बेंगलुर में अपनी सहेली के घर रकी रही। इस दौरान उसने कई बार पति को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन रिुसीव नहीं किया।

वॉट्सएप काल पर दिया तलाक

14 जून की शाम को वह पति के पास बच्चों को लेने गई। पति ने बच्चों को भेजने से साफ मना कर दिया। इसके बाद महिला अपनी मां के साथ भोपाल स्थित अपने घर पर आ गई। 31 जुलाई को रात करीब 11 बजे फैज का पत्नी के भाई के पास वॉट्सएप काल आया। फैज ने बातचीत के दौरान पत्नी से बात की। इस दौरान पति ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर रहा हूं। तुम्हें इसी वक्त से तलाक दे रहा हूं। साथ ही फैज ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहा।

बेंगलुर पुलिस ने नहीं की मदद

परेशान महिला बेंगलुर में स्थानीय पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची। पुलिस ने शिकायत का आवेदन तक लेने से मना कर दिया। अंतत: न्याय के लिए महिला ने भोपाल के कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने कहा कि पति द्वारा तलाक देने का गैर कानूनी तरीका अपनाया गया है। पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 


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