मुआवजे के लिए लोकसभा अध्यक्ष हाई कोर्ट में
लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बार-बार पटना हाई कोर्ट की शरण में आना पड़ रहा है। पहले वे भोजपुर नगर निगम, आरा [बिहार] द्वारा जबरिया रैयती जमीन को ले लेने से क्षुब्ध थीं। इस पर हाई कोर्ट ने पिछले साल 27 अगस्त को राज्य सरकार और भोजपुर नगर निगम को मुआवजा देने का आदेश दिया था।
पटना, जासं। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बार-बार पटना हाई कोर्ट की शरण में आना पड़ रहा है। पहले वे भोजपुर नगर निगम, आरा [बिहार] द्वारा जबरिया रैयती जमीन को ले लेने से क्षुब्ध थीं। इस पर हाई कोर्ट ने पिछले साल 27 अगस्त को राज्य सरकार और भोजपुर नगर निगम को मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब आदेश पालन नहीं किए जाने पर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की है।
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लोकसभा अध्यक्ष के वकील संजय कुमार ओझा ने शिकायत की है कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया गया था। उनसे बार-बार आवेदन पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। लेकिन रैयती जमीन के बदले में मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अर्जी में आरा के जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल एवं निगम के आयुक्त शैलेंद्र कुमार के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है।
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