Lok Sabha Election: 'प्रत्याशियों को नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जल्द जारी करें राज्य', चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को दी ये सलाह
चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को उम्मीदवारों को आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी सलाह जारी की और कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की वैधानिक अवधि के समाप्त होने के बाद नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जमा करने से भी उम्मीदवार को कोई राहत नहीं मिलेगी।
पीटीआई, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को उम्मीदवारों को आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि सभी प्रकार के बकाया का भुगतान करने के बावजूद नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जमा नहीं करने का असर नामांकन की जांच के दौरान प्रत्याशी की उम्मीदवारी पर पड़ता है।
EC ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी सलाह जारी की और कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की वैधानिक अवधि के समाप्त होने के बाद नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जमा करने से भी उम्मीदवार को कोई राहत नहीं मिलेगी। आयोग ने यह भी बताया कि संसद अथवा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के समय उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हलफनामा भी जमा करना होता है और यह पूर्णत: भरा होना चाहिए।
चौथे चरण के मैदान में 1717 उम्मीदवार
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। देशभर में 96 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 4264 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आगामी 13 मई को चौथे चरण के लिए मतदान होना है।
चुनाव आयोग ने बताया कि सर्वाधिक नामांकन तेलंगाना से 1488 और इसके बाद आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के लिए 1103 नामांकन जमा किए गए हैं। आयोग ने बताया कि चौथे चरण में एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 18 है।
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