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Lockdown Extension In India: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने बढ़ाया लाकडाउन, जानें क्या है गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद कोई राज्य खतरा उठाने को तैयार नहीं है। रविवार को दिल्ली ने एक हफ्ते के लिए लाकडाउन बढ़ा दिया। अब यह 31 मई सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। हरियाणा ने 31 मई तो राजस्थान ने आठ जून तक लाकडाउन बढ़ा दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 23 May 2021 10:38 PM (IST)Updated: Sun, 23 May 2021 11:38 PM (IST)
Lockdown Extension In India:  दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने बढ़ाया लाकडाउन, जानें क्या है गाइडलाइन
कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद कोई राज्य खतरा उठाने को तैयार नहीं है।

नई दिल्ली, जागरण टीम। कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद कोई राज्य खतरा उठाने को तैयार नहीं है। रविवार को दिल्ली ने एक हफ्ते के लिए लाकडाउन बढ़ा दिया। अब यह 31 मई सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। हरियाणा ने 31 मई, तो राजस्थान ने आठ जून तक लाकडाउन बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अभी कोरोना से युद्ध खत्म नहीं हुआ। हालांकि अब कोरोना की ये लहर कमजोर होती नजर आ रही है। उन्होंने साफ किया कि अगर कोरोना के मामलों के घटने का सिलसिला अगले एक सप्ताह तक इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से धीरे-धीरे अनलाक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 

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उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद से आक्सीजन और आइसीयू बेड की कमी पर हमने काबू पा लिया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर संकट चल रहा है और हम इससे भी निपट लेंगे। वैक्सीन की खरीद के लिए देश में मौजूदा कंपनियों से तो बात की ही जा रही है, विदेशी कंपनियों से भी संपर्क किया जा रहा है।

राजस्थान में बाहर से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी

राजस्थान सरकार ने इससे पहले 10 से 24 मई तक लाकडाउन लगाया था, जिसे अब आठ जून को प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में शादियों पर 30 जून तक रोक रहेगी। घर पर ही विवाह हो सकेंगे, जिनमें 11 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। होटल और मैरिज गार्डन में शादियों पर रोक रहेगी। किसी तरह का सामूहिक भोज नहीं होगा। टैंट हाउस और हलवाई के सामान की होम डिलिवरी नहीं होगी। मंदिर नहीं खुलेंगे। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक और निजी वाहन नहीं चलेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोग को टीकाकरण स्थल तक जा सकेंगे। राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। अगर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसे 15 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि उद्योग व निर्माण से जुड़ी इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। 

हरियाणा में आड-ईवन आधार पर खुलेंगी दुकानें

हरियाणा में 21 दिन से चल रहा लाकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब गली-मुहल्लों की दुकानों को जहां सारा दिन खोलने की छूट दी गई है, वहीं, बाजारों में आड-ईवन आधार पर सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। शॉपिंग माल खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। इसलिए वर्तमान में लागू सख्ती को जारी रखने की जरूरत है।


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