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लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 17 निर्जन द्वीपों में प्रवेश पर लगाई रोक

लक्षद्वीप के जिलाधिकारी ने कहा कि निर्जन द्वीपों से आतंकी या तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा 28 दिसंबर को यह फैसला लिया गया। इन द्वीपों पर नारियल की कटाई और रख-रखाव तथा मजदूरों के लिए अस्थायी निर्माण हुए हैं।

By AgencyEdited By: Ashisha Singh RajputPublished: Fri, 30 Dec 2022 07:39 PM (IST)Updated: Fri, 30 Dec 2022 07:39 PM (IST)
लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 17 निर्जन द्वीपों में प्रवेश पर लगाई रोक
द्वीपों पर नारियल की कटाई और रख-रखाव तथा मजदूरों के लिए अस्थायी निर्माण हुए हैं।

कवरत्ती, पीटीआई। लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर 17 निर्जन द्वीपों में पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगा दी है। लक्षद्वीप के जिलाधिकारी ने कहा कि एसडीएम की पूर्व अनुमति के बिना इन द्वीपों पर लोग नहीं जा सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत यह घोषणा की है। निर्जन द्वीपों से आतंकी या तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा 28 दिसंबर को यह फैसला लिया गया।

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प्रशासन को है इस बात की आशंका

इन द्वीपों पर नारियल की कटाई और रख-रखाव तथा मजदूरों के लिए अस्थायी निर्माण हुए हैं। प्रशासन को आशंका है कि इन मजदूरों के साथ-साथ अवैध, असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों जैसे तस्करी आदि में शामिल लोग भी पहुंच सकते हैं। हथियार या नशीले पदार्थों को छिपाने के लिए ठिकाना बना सकते हैं।

क्या कहा गया है आदेश में

आदेश में कहा गया है कि आतंकी समूहों या संगठनों द्वारा देश के महत्वपूर्ण संस्थानों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा) के तहत सजा का प्रविधान है, जो एक से छह महीने की जेल या अर्थदंड हो सकता है।

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