Move to Jagran APP

पाकिस्‍तान कर रहा चालबाजियां, कुलभूषण जाधव पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का बनाया दबाव : विदेश मंत्रालय

पाकिस्तान का ऐसा दावा करना कि कुलभूषण जाधव जो कि उसकी हिरासत में है उन्‍होंने रिव्यू पिटिशन आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है यह पूरी तरह से फर्जी है।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 08:56 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 09:25 PM (IST)
पाकिस्‍तान कर रहा चालबाजियां, कुलभूषण जाधव पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का बनाया दबाव : विदेश मंत्रालय
पाकिस्‍तान कर रहा चालबाजियां, कुलभूषण जाधव पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का बनाया दबाव : विदेश मंत्रालय

नई दिल्‍ली, एएनआइ। कुलभूषण जाधव मामले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि राजनयिक माध्यमों से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला लागू करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का ऐसा दावा करना कि कुलभूषण जाधव जो कि उसकी हिरासत में है, उन्‍होंने रिव्यू पिटिशन आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, यह पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल, यही नापाक खेल पाकिस्‍तान पिछले 4 सालों से जारी है। पाकिस्तान के द्वारा आज मीडिया में दिया गया बयान आईसीजे का फैसला लागू करने में पाकिस्तान की चुप्पी को दर्शाता है।

loksabha election banner

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्‍तान में एक झूठे ट्रायल के जरिए कुलभषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है। वह पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हैं। यह साफ जाहिर होता है कि उन्‍हें रिव्यू के लिए इनकार करने को मजबूर किया गया है। भारत ने जाधव से बेरोक-टोक मिलने की मांग की थी, जिससे कि समस्‍या का हल पता लगाया जा सके, लेकिन पाकिस्‍तान की ओर से साफ इनकार कर दिया गया। पाकिस्‍तान सिर्फ भ्रम फैलाना चाहता है।

विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि हमारे बार-बार अनुरोधों के बावजूद, पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव की स्वतंत्र और बेरोक-टोक पहुंच से दूर करता रहा है। भारत ने बार-बार पाकिस्तान के बाहर के किसी वकील को भी समीक्षा और पुनर्विचार कार्यवाही में जाधव के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इससे भी इनकार किया है।

बता दें कि जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार करने का दावा पाकिस्‍तान की ओर से किया गया है। साथ ही यह भी कहा है कि उसने जाधव को दूसरा काउंसुलर एक्सेस देने की पेशकश की है। पाकिस्तान के एडिशन अटॉर्नी जनरल के अनुसार 17 जून 2020 को कुलभूषण जाधव को सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने याचिका दायर करने से इनकार कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआइ ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी दी है कि जाधव ने इसके बजाय अपनी लंबित दया याचिका का पालन करने की बात कही।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.