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    जानिए क्‍या है अनुच्‍छेद 21, निजता के अधिकार ने इसे कैसे दिया विस्‍तार

    अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है और न्यायपालिका ने इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसमें शिक्षा स्वास्थ्य त्वरित न्याय बेहतर पर्यावरण आदि को जोड़ा है।

    By Arun Kumar SinghEdited By: Updated: Sun, 19 Jan 2020 08:28 PM (IST)
    जानिए क्‍या है अनुच्‍छेद 21, निजता के अधिकार ने इसे कैसे दिया विस्‍तार

    नई दिल्‍ली, जागरण स्‍पेशल। अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है और न्यायपालिका ने पहले भी कई निर्णयों के माध्यम से इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, त्वरित न्याय, बेहतर पर्यावरण आदि को जोड़ा है। 2017 में निजता के अधिकार ने इसे विस्तार दिया। अब जब निजता भी मौलिक अधिकार का हिस्सा बन गई है तो कोई नागरिक अपनी निजता के हनन की स्थिति में याचिका दायर कर न्याय की मांग कर सकता है।

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    दरअसल, संविधान का भाग 3 जो कुछ अधिकारों को मौलिक मानता है, इसमें निजता के अधिकार का उल्लेख नहीं था। निजता का अधिकार, समानता का अधिकार है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का? ऐसे बुनियादी विषयों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीने का अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग-अलग करके नहीं बल्कि समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। न्यायालय के शब्दों में निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग हैं और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है, जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी है।

    खुफिया एजेंसियों को दिया गया किसी के कंप्यूटर डेटा पर निगरानी रखने या उसे खंगालने का अधिकार

    गौरतलब है कि देश में 100 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन और 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें 10 सरकारी खुफिया एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर डेटा पर निगरानी रखने यानी उसे खंगालने का अधिकार दिया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कोई नया आदेश नहीं, बल्कि 2009 के कानून में इसका पहले से ही प्रावधान है। अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के तहत अगर एजेंसियों को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या संस्था देशविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो वे उनके कंप्यूटरों में मौज़ूद डेटा को खंगाल सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं।

    फैसले में आधार की अनिवार्य निर्भरता को किया समाप्त

    इसी तरह, आधार को लेकर भी निजता का सवाल उठा। 24 अगस्त 2017 को जस्टिस केएस पुट्टास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वह 21वीं सदी में भारतीय नागरिकों के अधिकारों के मामले में अहम साबित हुआ। इस निर्णय ने न सिर्फ पुराने कुछ निर्णयों को पलट दिया बल्कि नागरिक-राजनीतिक अधिकारों को लेकर एक प्रगतिशील और सार्थक व्याख्या की राह भी खोल दी। इस निर्णय में निजता को सिर्फ संविधान के दायरे में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और व्यापक सिद्धांतों के दायरे में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर जो निर्णय दिया, उसने आमजन के लिए कुछ अहम बातों पर आधार की अनिवार्य निर्भरता को समाप्त कर दिया।

    इस मामले में पहले याचिकाकर्ता रहे 93 साल के जस्टिस केएस पुट्टास्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज और आंध्र प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे हैं। आधार के साथ-साथ निजता के अधिकार मामले के भी वह पहले याचिकाकर्ता हैं। निजता के अधिकार मामले में शीर्ष अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार माना।

    अंतरराष्ट्रीय स्तर के कानूनों के साथ की गई निजता की व्याख्या

    दरअसल, तकनीक के विकास के परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय के जरिए निजता की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कानूनों के साथ की गई है। आज तकनीकी सरकार को नागरिकों के बारे में हर तरह की सूचनाएं जमा करने की सुविधा दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतंत्र में असहमति का सम्मान करने वाला सिद्ध हुआ। इस निर्णय को सिर्फ डेटा सुरक्षा और सरकारी निगरानी से जोड़कर देखना गलत होगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह मानकर कि निजता के तहत न सिर्फ सूचनाएं आती हैं बल्कि अपने खुद के शरीर से संबंधित निर्णय लेने की आजादी भी आती है, लोगों को एक मजबूत औजार थमा दिया, जिसका इस्तेमाल लोग निजता हनन के खिलाफ कर सकते हैं। खास तौर पर उन मामलों पर इसका असर पड़ेगा जहां लोगों को स्वतंत्र तौर पर निर्णय लेने से रोका जाता है और पितृसत्तामक सरकार उन पर अपना निर्णय थोपती है।

    इस निर्णय की सबसे अहम बात यह है कि इसमें यह नहीं माना गया है कि भारत के नागरिक सरकार के अधीन हैं बल्कि माना गया है कि लोगों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार उन्हें छूट दे रही है बल्कि यह उनका अधिकार है।