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केरलम: मिनी कूपर कार दुर्घटना के चारों आरोपियों को नहीं मिली जमानत, अदालत ने खारिज की याचिका

Published: Sat, 17 Oct 2026 06:18 PM (IST)

केरलम की अदालत ने मिनी कूपर कार दुर्घटना मामले में चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिसमें तीन युवाओं की जान चली गई थी।

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HighLights

  1. मिनी कूपर दुर्घटना में तीन युवाओं की जान गई।

  2. अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं।

  3. मुख्य आरोपी सुहैल के खून में शराब की मात्रा अधिक मिली।

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरलम की अदालत ने शनिवार को मिनी कूपर कार दुर्घटना मामले में चारों आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इस दुर्घटना में तीन युवाओं की जान चली गई थी। अंगमाली ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट संयुक्ता एम.के. ने सुहैल, निनाव, अमीर और जोएल द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

11 अक्टूबर की तड़के नेडुम्बसेरी में एयरपोर्ट रोड पर कार स्कूटर सवार तीन युवाओं से टकरा गई थी। उस समय कथित तौर पर 19 वर्षीय सुहैल गाड़ी चला रहा था। मरने वालों में दो महिलाओं सहित तीन लोग शामिल थे, जिनकी उम्र 21 वर्ष के करीब थी।

पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच में सुहैल के खून में शराब की काफी अधिक मात्रा पाई गई, जिसके बाद कुछ और धाराएं जोड़ी गईं।

जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपितों के खिलाफ गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज जैसे मजबूत सबूत मौजूद हैं।

खून और यूरिन की जांच से पता चला है कि सुहैल ने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। वहीं, सुहैल के वकील ने दलील दी कि तीनों पीड़ित ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक स्कूटर पर यात्रा कर रहे थे।

पुलिस घटना को सनसनीखेज बना रही है, और कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कार तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)