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केरल हाई कोर्ट ने आबकारी मामले में न्यूज चैनल के एमडी को दी जमानत, शराब की बोतलें हुईं थी बरामद

Published: Wed, 23 Sep 2026 10:51 AM (IST)

केरल हाईकोर्ट ने रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के एमडी एंटो आगस्टीन को आबकारी मामले में जमानत दे दी है। यह मामला ...और पढ़ें

केरल हाई कोर्ट। (फाइल फोटो।)

केरल हाई कोर्ट। (फाइल फोटो।)

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक निजी मलयालम न्यूज चैनल (रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी) के प्रबंध निदेशक एंटो आगस्टीन को आबकारी मामले में जमानत दे दी है। यह मामला उनके वायनाड स्थित पैतृक घर से तय सीमा से अधिक शराब की बोतलें बरामद होने के बाद दर्ज किया गया था।

जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने यह राहत देते हुए कहा कि आगस्टीन के खिलाफ अतीत या वर्तमान में विदेशी शराब से जुड़ा कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक आरोपित के खिलाफ एक से अधिक मामले या आपराधिक इतिहास न हो, तब तक इस तरह के मामलों में जमानत दी जाती है।

अदालत में क्या तर्क दिया गया?

सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष के निदेशक (डीजीपी) टी. असफ अली ने तर्क दिया कि आगस्टीन "धन और ताकत" वाले व्यक्ति हैं और पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को पुलिस के हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हालांकि जांच में सहयोग के लिए उस पर शर्तें जरूर लगाई जा सकती हैं।

17 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि एक फुटबाल इवेंट से जुड़ी अनियमितताओं की जांच कर रहे विशेष जांच दल को उनके घर पर शराब की बोतलें मिली थीं, जिसके बाद आबकारी विभाग ने 17 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।)

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