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केरल HC ने राज्य सरकार में मांगा जवाब, विदेशों में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए क्या है प्लान

केरल काई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि विदेश में फंसे लोगों की वापसी के लिए क्या तैयारी की गई है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Fri, 24 Apr 2020 01:33 PM (IST)Updated: Fri, 24 Apr 2020 01:33 PM (IST)
केरल HC ने राज्य सरकार में मांगा जवाब, विदेशों में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए क्या है प्लान
केरल HC ने राज्य सरकार में मांगा जवाब, विदेशों में फंसे नागरिकों की वापसी के लिए क्या है प्लान

कोच्चि (केरल), एएनआइ। कोरोना वायरस की वजह से कई भारतीय नागरिक दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। इसको लेकर केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट के राज्य सरकार से पूछा है कि विदेश में फंसे लोगों की वापसी के लिए राज्य सरकार की तरफ क्या तैयारी की गई है।

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न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और टीआर रवि की खंडपीठ ने खाड़ी देशों से केरलवासियों के लिए प्रत्यावर्तन की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले को 2 मई के लिए टाल दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन या अमेरिका जो कुछ भी करता है वह भारत पर लागू नहीं होता है। हम बिना केरल की तैयारियों के रिकॉर्ड के बिना लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा कि क्या वह किसी भी तरह से केंद्र के लॉकडाउन दिशानिर्देशों को कम करने का इरादा रखती है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता तुलसी के राज ने कहा कि कोई भी लॉकडाउन की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन केंद्र की नीति लोगों के एक वर्ग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। इसके लिए अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि यह एक मानवीय मुद्दा है, लेकिन भारत में भी दूसरे देशों के लोग फंसे हुए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए किए गए उपायों का भी अवलोकन किया, जिसमें नोडल एजेंसियां ​​भी शामिल थीं।

बता दें कि केरल में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 447 है। इसमें से 324 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की अबतक मौत हुई है। वहीं, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में 4 महीने के कोरोना पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है।


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