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दुष्कर्म के आरोपी तीन पादरियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

शुरुआती जांच के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की छूट देने से जांच पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 11 Jul 2018 08:12 PM (IST)Updated: Wed, 11 Jul 2018 08:21 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी तीन पादरियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

कोच्चि, प्रेट्र। महिला से दुष्कर्म के आरोपी चर्च के तीन पादरियों की अग्रिम जमानत की याचिका बुधवार को केरल हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और शुरुआती जांच के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की छूट देने से जांच पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

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बता दें कि केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चर्च के पांच पादरियों में से चार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था। इसके बाद चार में से तीन पादरी अब्राहम वर्गीज उर्फ सोनी, जॉब मैथ्यू और जेस. के. जार्ज ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इनका दावा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक दवाब में मामला दर्ज किया गया।

दरअसल, पीड़िता के पति ने पिछले महीने पांच पादरियों पर पत्नी को ब्लैकमेल करने के साथ ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीडि़ता के पति और चर्च के अधिकारियों के बीच बातचीत का आडियो क्लिप सामने आने के बाद पूरा मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद वरिष्ठ माकपा नेता और केरल प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन वीएस अच्युतानंदन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य के पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा को पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने कहा था।


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