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कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा को मिलेगी सुरक्षा, केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश

Published: Sat, 20 Jun 2026 09:05 PM (IST)

केरल हाई कोर्ट ने प्रयागराज कुंभ मेले से चर्चा में आई इंदौर की मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश ...और पढ़ें

मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश। (फाइल)

मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश। (फाइल)

HighLights

  1. केरल हाई कोर्ट ने मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया।

  2. प्रयागराज कुंभ मेले से चर्चा में आई थीं इंदौर की मोनालिसा।

  3. जान को खतरा बताते हुए युवती ने कोर्ट में याचिका दायर की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई इंदौर निवासी युवती मोनालिसा को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। युवती ने अपनी जान को खतरा बताते हुए राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस थाने के एसएचओ से सुरक्षा दिलाने के लिए याचिका दायर की थी।

अदालत ने युवती के वकील और सरकारी अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा की मांग प्रथमदृष्ट्या उचित प्रतीत होती है। कोर्ट ने एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को युवती को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने इस महीने की शुरुआत में युवती के पति मोहम्मद फरमान को एक माह की ट्रांजिट जमानत दी थी। अदालत ने तब कहा था कि युवती प्रथमदृष्ट्या बालिग प्रतीत होती है। फरमान को मध्य प्रदेश की अदालत में उसके खिलाफ दर्ज अपहरण मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी गई थी।

मध्य प्रदेश पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर फरमान के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत में युवती को नाबालिग बताया गया है।

प्रयागराज कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते समय युवती अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मुस्कान के कारण इंटरनेट मीडिया पर चर्चा में आई थी। वह वर्चुअल कंटेंट क्रिएटर के रूप में वहां गई थी। बाद में उसने परिवार के विरोध के बावजूद केरल निवासी मोहम्मद फरमान से शादी कर ली थी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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