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केरल हाईकोर्ट का फैसला, विधानसभा से पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने से इन्कार

केरल हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए सरकार के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये विधायिका का काम है।

By AgencyEdited By: Manish NegiPublished: Wed, 30 Nov 2022 12:48 PM (IST)Updated: Wed, 30 Nov 2022 12:48 PM (IST)
विधानसभा से पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने से इन्कार

नई दिल्ली, एजेंसी। केरल हाईकोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए सरकार के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है।

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कोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करना अदालत का काम नहीं है।' कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना विधायिका का काम है।

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