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    केरल: रंजीत श्रीनिवासन मर्डर केस में PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा, मां और पत्नी के सामने की थी बीजेपी नेता की हत्या

    Updated: Tue, 30 Jan 2024 12:46 PM (IST)

    दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के एक नेता की हत्या के मामले में शनिवार को केरल के एक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ 15 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। मावेलिककरा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने सजा सुनाई।

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    भाजपा नेता की हत्या मामले में 15 लोगों को फांसी की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    पीटीआई, अलप्पुझा (केरल)। केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अलप्पुझा में दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में 15 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। मालूम हो कि दोषी ठहराये गए लोगों का संबंध प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) से है।

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    राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे इस मामले में नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया था।

    परिवार ने फैसले का किया स्वागत

    मावेलिककरा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और 22 जनवरी को सजा सुनाने का फैसला किया था। हालांकि, आज मावेलिककरा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी ने मामले पर दोषियों को सजा सुनाई है। इस फैसले से परिवार काफी खुश है और उनका मानना है कि उन्हें न्याय मिल गया है।

    दोषियों की हुई थी मानसिक जांच

    अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि वे प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता थे।बचाव पक्ष ने दलील में कहा था कि यह मामला रेयर आफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा अधिकतम सजा नहीं दी जा सकती है। सजा की घोषणा करने से पहले कोर्ट ने सभी दोषियों की मानसिक जांच भी करवाई, ताकि कोई मेडिकल संबंधी दिक्कत न हो।

    पत्नी, बच्चे और मां के सामने की थी हत्या

    रंजीत श्रीनिवास भाजपा के केरल ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव थे। राजनीति में सक्रिय रहने के साथ ही वह पेशे से अधिवक्ता भी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 दिसंबर 2021 की रात सभी आरोपित उनके वेल्लाकिनर स्थित आवास में जबरन घुस आए थे। इन लोगों ने क्रूर और शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मार दिया गया था, जिसके बाद परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कठोर से कठोर सजा की मांग की थी। श्रीनिवास का आवास जिस इलाके में है, वह अलप्पुझा नगर निकाय के दायरे में आता था।

    यह भी पढ़ें: Kerala: भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में PFI से जुड़े 15 लोग दोषी करार, 22 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

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