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'केजरीवाल ने पार की शालीनता की हदें, चले मुकदमा'

ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के सिपाही अनिल कुमार तनेजा ने यह तर्क रखा है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Wed, 26 Oct 2016 09:58 PM (IST)Updated: Thu, 27 Oct 2016 03:11 AM (IST)
'केजरीवाल ने पार की शालीनता की हदें, चले मुकदमा'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अपने साक्षात्कार के दौरान सभी पुलिसकर्मियों के प्रति अपमानजनक शब्द ठुल्ला कहकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शालीनता की सभी हदें पार कर दी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के सिपाही अनिल कुमार तनेजा ने यह तर्क रखा है।

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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ के समक्ष सिपाही ने अपना पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री की उस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है जिसमें उन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। अदालत ने मुख्यमंत्री को 21 जनवरी 2017 को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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सुनवाई के दौरान सिपाही के वकील ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर पूरे पुलिस विभाग को अपमानित किया है। इससे पुलिसकर्मियों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं। उनके शब्दों से बड़े पैमाने पर जनता व पुलिसकर्मियों पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में केजरीवाल की याचिका खारिज की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।


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