कसाब के वकील राजू नहीं लेंगे फीस
मुंबई हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाए अजमल कसाब के अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर कहा है कि उन्हें इस मामले की पैरवी करने की फीस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी फीस को जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन को उनकी फीस के रूप में ग्यारह लाख रुपये देने का आदेश दिया गया था।
नई दिल्ली। मुंबई हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाए अजमल कसाब के अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर कहा है कि उन्हें इस मामले की पैरवी करने की फीस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी फीस को जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए।
इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन को इस मामले में पैरवी के लिए ग्यारह लाख और उनके साथी वकील को साढ़े तीन लाख रुपये बतौर फीस देने का आदेश दिया गया था। राजू ने कहा कि उनकी फीस की रकम को लीगल सर्विस अथारिटी या फिर जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए। अब उनकी इस याचिका पर कोर्ट विचार कर फैसला लेगी।
इससे पहले कसाब के खिलाफ मुंबई हमले के मामले की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्माणयम ने इस मामले की फीस के रूप में केवल एक रुपया ही स्वीकारने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह मामला मोटी फीस के लिए नहीं लड़ा गया था, यह देशसेवा से जुड़ा था, लिहाजा वह इस मामले में फीस नहीं लेंगे।
गौरतलब है कि कसाब को मुंबई हमले में फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जिसके बाद अब कसाब के पास राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का ही विकल्प बचा है। जिसके लिए उसको फांसी की सजा की तारीख तय होने से सात दिन का समय दिया जाएगा। इस बीच यदि उसने अपील नहीं की तो तय समय पर उसको फांसी दे दी जाएगी।
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