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हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ जांच पर अंतरिम रोक लगाई

जस्टिस अरविंद कुमार ने येद्दयुरप्पा के खिलाफ लगाए गए आरोप पर संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री के अभाव में अंतरिम रोक लगाई है।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 22 Sep 2017 05:51 PM (IST)Updated: Fri, 22 Sep 2017 05:51 PM (IST)
हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ जांच पर अंतरिम रोक लगाई
हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ जांच पर अंतरिम रोक लगाई

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा को अंतरिम राहत दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एफआइआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। ब्यूरो ने गैरकानूनी रूप से जमीन की अधिसूचना रद करने के मामले में उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा ने अपने कार्यकाल में अधिसूचना रद की थी।

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जस्टिस अरविंद कुमार ने येद्दयुरप्पा के खिलाफ लगाए गए आरोप पर संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री के अभाव में अंतरिम रोक लगाई है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम या आइपीसी के तहत आरोप पर संज्ञान लेने के लिए शिकायत और एसीबी की प्रारंभिक जांच में पर्याप्त सामग्री नहीं है।

जस्टिस कुमार ने कहा, 'इस अदालत को शिकायत और एसीबी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में याची येद्दयुरप्पा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए सामग्री नहीं मिली है। इसीलिए यह अदालत इस मामले पर अंतरिम रोक लगाती है।' सामाजिक संगठन जन संवाद वेदिका के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ दो एफआइआर दर्ज किए गए हैं।

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